उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं (Delete) ऑनलाइन

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उत्तर प्रदेश (up) राशन कार्ड से नाम हटाना है तो अब इसके लिये online सुविधा उपलब्ध करवा दिया है। जिससे आप घर बैठे आवेदन करके राशन कार्ड से किसी भी सदस्य का नाम डिलीट (delete) करवा सकते है। राशन कार्ड से किसी भी मेंबर का नाम हटाने की जरूरत हमेशा पड़ती ही रहती है। लेकिन अधिकांश राशन कार्ड धारकों को इसकी सही प्रक्रिया मालूम नहीं होने की वजह से परेशान होते रहते हैं।

यूपी खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया को अब काफी आसान बना दिया है। राशन कार्ड में शामिल ऐसे सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है या पलायन है या विवाह के बाद किसी अन्य के परिवार में चले गए हैं, ऐसी स्थिति में उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से कटवाना बहुत आवश्यक है। इसलिए उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं (Delete) इसकी पूरी जानकारी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ बता रहे है।

इसे पढ़ें – UP Ration Card : उत्तर प्रदेश राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें

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उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं, Delete करें

  • उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर या यहाँ दिए गए लिंक से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें – यूनिट डिलीशन फार्म
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद इसमें पूछी गई जानकारी भरना है। जैसे – आवेदक का नाम, राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पता आदि।
  • आवेदन फॉर्म में राशन कार्ड से नाम डिलीट करने का कारण भी लिखना है। जैसे – मृत्यु हो जाना, विवाह के बाद लड़की का ससुराल चले जाना, पलायन या अन्य कारण।
  • आवेदन फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद सभी जरुरी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाना है। इसके लिए क्या – क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी पूरी लिस्ट आप नीचे चेक कर सकते है।
  • अब तैयार किये गए आवेदन फॉर्म को खाद्य एवं रसद विभाग में सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी के पास जमा कर दें।
  • आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद आपके आवेदन की जाँच किया जायेगा। जाँच प्रक्रिया में सही पाए जाने पर उस मेंबर का नाम राशन कार्ड डिलीट हो जायेगा।

आवेदन फॉर्म के द्वारा राशन कार्ड से नाम हटाने के अलावा आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र या यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में जाइये। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है।

इसे पढ़ें – राशन कार्ड की केवाईसी (ekyc ) कैसे करवाए (सरल तरीका)

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से नाम हटाने (Delete) के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से नाम हटाने (Delete) के लिए आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट जमा करना अनिवार्य है। इसके लिए क्या – क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा उसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ चेक कर सकते है –

  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी।
  • मुखिया का आधार कार्ड।
  • जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसका आधार कार्ड।
  • मृत्यु होने की स्थिति में नाम हटाना है, तब मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • विवाह की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र।
  • पलायन की स्थिति में शपथ प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।

सारांश (Summary) :

उत्तर प्रदेश (up) राशन कार्ड से नाम हटाने (Delete) के लिए सबसे पहले यूनिट डिलीशन फॉर्म प्राप्त कीजिये। ये फॉर्म ऑनलाइन fcs.up.gov.in की वेबसाइट पर या राशन दुकान से प्राप्त कर सकते है। इसके बाद इस फॉर्म को भरिये एवं आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगा दें। अब तैयार किये गए आवेदन फॉर्म को खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा कर दें। आपके आवेदन की जाँच करने के बाद राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटा दिए जायेगा।

इसे पढ़ें – राशन कार्ड में यूनिट ऐसे जोड़े ऑनलाइन

यूपी राशन कार्ड से नाम हटाने से सम्बंधित प्रश्न (FAQ)

यूपी राशन कार्ड में मेंबर को कैसे डिलीट करें?

यूपी राशन कार्ड में मेंबर को डिलीट करने के लिए सबसे पहले यूनिट डिलीशन फॉर्म प्राप्त कीजिये। ये आपको ऑनलाइन या खाद्य विभाग से मिल जायेगा। अब फॉर्म को सही से भरकर सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगकर जमा कर दें। आपके आवेदन एवं दस्तावेज की जांच के बाद राशन कार्ड में मेंबर डिलीट हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से नाम डिलीट कैसे करें?

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से नाम डिलीट करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद आपकी आवेदन की जांच किया जाता है। जांच प्रक्रिया में आवेदन एवं डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर राशन कार्ड से नाम डिलीट कर दिया जाता है।

राशन कार्ड से नाम नहीं हट रहा क्या करें?

राशन कार्ड से नाम नहीं हट रहा है, तो सबसे पहले खाद्य विभाग के कार्यालय में जाकर इसका कारण पता कीजिए। अगर आपको खाद्य विभाग से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिले तब आप एक लिखित शिकायत कीजिए। आप राशन कार्ड की हेल्पलाइन नंबर 1967/14445 या 1800 1800 150 पर भी कॉल कर सकते है।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं (Delete), इसकी पूरी जानकारी स्टेप by स्टेप यहाँ बताया गया है। अब हमारे यूपी के कोई भी राशन कार्ड धारक बहुत आसानी से मेंबर डिलीट करवा पाएंगे। अगर राशन कार्ड से नाम हटाने से सम्बंधित आपके मन में कोई अन्य सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। राशन कार्ड से सम्बंधित नई – नई जानकारी पाने के लिए गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये mera ration धन्यवाद !

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