बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं (Delete) ऑनलाइन

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बिहार राशन कार्ड से नाम हटाना है तो अब खाद्य विभाग ने Online सुविधा उपलब्ध कराया है। जिससे अब Bihar के कोई भी राशन कार्ड धारक घर बैठे आवेदन करके किसी भी सदस्य का नाम डिलीट (Delete) कर सकते है। पहले जब हमें किसी भी मेंबर का नाम डिलीट करवाना पड़ता था, तो सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसे काफी आसान बना दिया है।

राशन कार्ड में शामिल किसी सदस्य की मृत्यु या किसी सदस्य का विवाह हो जाना या किसी सदस्य का पलायन हो जाने के कारण उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाना पड़ता है। राशन कार्ड में नाम हटाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन अधिकांश लोगों को इसके लिए आवेदन करने की सही प्रक्रिया नहीं मालूम है। इसलिए हम यहां बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं (Delete) इसकी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रकिया बता रहे है।

इसे पढ़ें – Bihar Ration Card : बिहार राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें

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बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं (Delete करें)

  • बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने (delete) के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म को आप यहाँ दिए गए लिंक से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है – Bihar Ration Card Correction Form
  • आवेदन फॉर्म यानि प्रपत्र ख प्राप्त करने के बाद इसे भरना है। जैसे – आवेदक का नाम, पिता / पति का नाम, आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि।
  • अब जिस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाना है, उस सदस्य का नाम, लिंग, उम्र, पिता / पति का नाम, वैवाहिक स्थिति आदि जानकारी भरें।
  • इसके अलावा उस सदस्य का आधार कार्ड नंबर, व्यवसाय, मुखिया से संबंध आदि जानकारी भी भरना है।
  • अब आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाना है। राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए क्या – क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी पूरी लिस्ट आप नीचे देख सकते है।
  • इसके बाद तैयार किये गए आवेदन फॉर्म को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के कार्यालय में सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी के पास जमा कर दीजिये।
  • आवेदन जमा करने के बाद आवेदन की जाँच किया जायेगा। जाँच प्रक्रिया में सही पाए जाने पर राशन कार्ड नाम हटा ( delete) कर दिया जायेगा।

ऑफलाइन आवेदन फॉर्म के अलावा आप ऑनलाइन भी बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते है। इसके लिए आप epds.bihar.gov.in वेब पोर्टल या नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र में जाइये।

इसे पढ़ें – राशन कार्ड की केवाईसी (ekyc ) कैसे करवाए (सरल तरीका)

बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने (Delete) के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने (Delete) के लिए सभी जरुरी डॉक्यूमेंट जमा करना अनिवार्य है। इसके लिए क्या – क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते है –

  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी।
  • मुखिया का आधार कार्ड।
  • जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसका आधार कार्ड।
  • मृत्यु होने की स्थिति में नाम हटाना है, तब मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • विवाह की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र।
  • पलायन की स्थिति में शपथ प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।
  • पारिवारिक फोटोग्राफ।

सारांश (Summary) :

बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने (Delete) के लिए सबसे पहले Correction Form प्राप्त कीजिये। ये फॉर्म ऑनलाइन या खाद्य विभाग से मिल जायेगा। फॉर्म मिलने के बाद इसमें पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरें। इसके बाद आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगा दें। अब आवेदन फॉर्म को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में जमा कर दें। आपके आवेदन की जाँच के बाद राशन कार्ड से नाम डिलीट हो जायेगा।

इसे पढ़ें – राशन कार्ड में यूनिट ऐसे जोड़े ऑनलाइन

बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने से सम्बंधित प्रश्न (FAQ)

राशन कार्ड बिहार में मेंबर कैसे डिलीट करें?

राशन कार्ड बिहार में मेंबर डिलीट करने के लिए सबसे पहले करेक्शन फॉर्म प्राप्त कीजिए। इसके बाद आवेदन फार्म को भरिए एवं जरूरी सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकाफी अटैच कीजिए। अब तैयार किया गया आवेदन फार्म को खाद्य विभाग में जमा कर दीजिए। इसके अलावा आप epds.bihar.gov.in वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते।

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए क्या करना चाहिए?

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए सबसे पहले आवेदन फार्म प्राप्त करने चाहिए। आवेदन फार्म प्राप्त होने के बाद इसे बिना गलती किए भरना है, फिर निर्धारित डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ लगाना है। अब तैयार किये गए आवेदन फॉर्म को खाद्य विभाग के कार्यालय में सम्बंधित अधिकारी के पास जमा कर दीजिये।

एक राशन कार्ड से दूसरे राशन कार्ड में नाम कैसे बदलें?

एक राशन कार्ड से दूसरे राशन कार्ड में नाम बदलने के लिए सबसे पहले, पहले राशन कार्ड से नाम डिलीट करवाना पड़ेगा। जब पहले राशन कार्ड से नाम डिलीट हो जाए, तब दूसरे राशन कार्ड में नाम ऐड करवाने के लिए आवेदन करना है। इस तरह आप एक राशन कार्ड से दूसरे राशन कार्ड में नाम बदल सकते हैं।

बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं (Delete) इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ बताया है। अब हमारे बिहार के कोई भी राशन कार्ड धारक जरुरत पड़ने पर किसी भी मेंबर का नाम डिलीट कर सकेंगे। अगर राशन कार्ड से नाम हटाने से सम्बंधित आपको कोई अन्य सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। राशन कार्ड से सम्बंधित नई – नई जानकारी पाने के लिए गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये mera ration धन्यवाद !

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